महत्वपूर्ण जानकारी, बिना बैलेंस के एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करने पर देना होगा शुल्क

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हल्द्वानी:  सावधान अगर आपके एसबीआई के बैंक खाते में पैसे नहीं होने पर एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया तो आपको इस गलती की भरपाई करनी होगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, यस, ऐक्सिस व कोटक महिंद्रा बैंक की तर्ज पर फेल ट्रांजेक्शन पर जुर्माना वसूलने का नियम लागू कर दिया है। नियम के अनुसार अपर्याप्त बैलेंस के कारण फेल हुए हर ट्रांजेक्शन पर अब यूजर को 20 रुपये के साथ जीएसटी चुकाना होगा। स्पष्ट है कि अकाउंट में बिना बैलेंस या फिर बैलेंस से अधिक पैसे निकालने के प्रयास पर आपको शुल्क देना पड़ेगा।राहत की बात यह है कि एटीएम में तकनीकी खामी में आने पर फेल होने वाले ट्रांजैक्शन में यह जुर्माना नहीं लगेगा। एसबीआइ के मुख्य प्रबंधक एमएम मेहता ने बताया कि जुर्माना तभी भरना होगा जब अपर्याप्त बैलेंस के कारण ट्रांजेक्शन फेल हुआ हो। जिस से बचने के लिए ग्राहकों को सतर्क रहना होगा। अपने अकाउंट बैलेंस की जानकारी रखनी होगी। मिस कॉल कर अपने खाते की जानकारी हुई ले सकते हैं।