हिमालय प्रहरी

आयकर विभाग एवं एसबीआई ने दी चेतावनी, जाने क्या खड़ी कर सकते हैं परेशानी

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रिजर्व बैंक आफ इंडिया RBI के बाद भारत में अलग कैटेगरी का बैंक कहा जाने वाला भारतीय स्टेट बैंक SBI पहली बार अपने ग्राहकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। एसबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर आपने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर PAN आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको कई बैंकिंग सेवाओं से मरहूम किया जा सकता है।

साथ ही आपके अकाउंट को भी बंद किया जा सकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऊपर एक आला दर्जे में चलने वाला भारतीय स्टेट बैंक अब अपने सभी कस्टमर को बड़ी चेतावनी दे रहा है। PAN और अकाउंट लिंक कराने की बड़ी बात कह रहा है। साथ ही ने दो टूक लहजे में चेतावनी भी दे डाली है कि 31 सितंबर 2021 तक आपने बैंक अकाउंट और पैन कार्ड व आधार को एक साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपसे कई सुविधाओं को छीना जा सकता है। साथ ही साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के इस नोटिस के बाद भारतीय आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिस जारी की और कहा कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार आपस में लिंक नहीं हुए तो आयकर विभाग हजार रुपए का जुर्माना और कई बंदिशें आप पर लगा सकता है। यानी यदि आपका पैन व आधार आपस में लिंक नहीं है तो जल्दी करें और एक दूसरे को लिंक करा दें। अन्यथा एसबीआई और इनकम टैक्स विभाग कई परेशानी खड़ी कर सकता है।

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