उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित, अगले साल होगी यह परीक्षा

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा अगले साल होगी। पहले यह परीक्षा 12 से 15 नवंबर के बीच आयोजित की जानी थी।

अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों की वजह से परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी है।

आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज किया था

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा पहले अगस्त में प्रस्तावित थी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज किया था।

रिवाइज रिजल्ट में जिन नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया था, उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए समय की मांग की थी। जिसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पमुख्य रीक्षा की तिथि 12 से 15 नवंबर तय कर दी थी।

हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ और उम्मीदवारों को पीसीएस प्री परीक्षा में क्वालीफाई घोषित किया गया है। अब यह उम्मीदवार भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय की मांग कर रहे थे। लिहाजा आयोग ने परीक्षा स्थगित करते हुए अब नई तिथि जारी कर दी है। पीसीएस मुख्य परीक्षा अब अगले साल 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी।

मेडिकल कोर्स के दाखिले में मिलता रहेगा महिला आरक्षण

वहीं नीट-पीजी, यूजी और नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स के दाखिले में महिला आरक्षण का लाभ पूर्व की भांति मिलता रहेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश सार्वजनिक रोजगार का विषय में है। यह मामला सार्वजनिक रोजगार का नहीं है। मेडिकल कोर्स में मात्र काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश होना है।

दरअसल, प्रदेश की महिलाओं को दिए जा रहे 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। इस बीच नीट-पीजी, यूजी की स्टेट काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है।

वहीं, नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए भी काउंसिलिंग कुछ ही वक्त में शुरू होनी है। ऐसे में एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने महिला आरक्षण के संबंध में शासन से दिशा-निर्देश मांगे थे। शासन ने न्याय विभाग से परामर्श के बाद इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

कहा है कि उच्च न्यायालय में सार्वजनिक रोजगार के संबंध में उत्तराखंड की महिलाओं को निवास के आधार पर दिए जाने वाले 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, जो 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के तहत दिया जा रहा था, उस पर स्थगन आदेश दिया है।

जबकि नीट-पीजी, यूजी और नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से होने हैं। यह सार्वजनिक रोजगार से जुड़ा मसला नहीं है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नीट-पीजी, यूजी और नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स में महिला आरक्षण का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा।