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क्या आप भी जानते हैं पैन कार्ड के बारे में यह जरूरी बातें

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PAN CARD: एक बार जारी पैन लाइफटाइम के लिए पूरे देश में वैलिड होता है. यह पता बदलने या संबंधित अधिकारी के बदलने के बाद भी यह ठीक वैसे ही मान्य होता है.

 

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PAN CARD: परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) कार्ड आज एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) जारी करता है. पैन कार्ड (PAN card) जारी करने की मकसद टैक्स चोरी को रोकना है. इन्हीं वजहों से पैन कार्ड को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जोड़ दिया जाता है. पैन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दो एजेंसियों – NSDL और UTITSL के पास है.

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