हिमालय प्रहरी

लालकुआं के होटल में महिला की हत्या करने के आरोपी की जमानत नामंजूर

खबर शेयर करें -

हल्द्वानी: लालकुआं के होटल में महिला की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने नामंजूर कर दिया है।
जमानत की अर्जी पर डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि 18 जुलाई को पश्चिमी घोडानाला, बिन्दुखत्ता, लालकुआं निवासी ओम प्रकाश पुत्र स्व रामबिला ने अपनी पत्नी हेमा का लालकुआं के एक होटल में हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी पान सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। होटल के कमरे में बिस्तर पर इसकी पत्नी हेमा देवी का शव नग्न अवस्था में मिला था। होटल मैनेजर राजेन्द्र जोशी के अनुसार पान सिंह व हेमा ने बतौर पति पत्नी कमरा किराए पर लिया था। जिसमे वह दोनों दो दिन तक रहे। 17 की रात्रि 11 बजे पान सिंह होटल मैनेजर के कमरे पर आया। बोला कि हेमा लड़ाई कर रही है। नशे में है, मुझे सोने नहीं दे रही है. तुम रात के लिए दूसरा कमरा दे दो। जिसपर पान सिंह के कहने पर मैंने दूसरा कमरा खोल दिया।
पुलिस को होटल कर्मी ने बयान दिया कि 18 की सुबह रिसेप्शन में जाकर जानकारी दी कि मेरी पत्नी हिलडुल नहीं रही है। मौके पर जाकर देखा तो वह मृत पायी गयी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पान सिंह के हेमा अंदर बाहर जाते दिखाई दे रहे थे। इस मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। रिपोर्टकर्ता ओम प्रकाश के अनुसार उसकी हेमा से वर्ष 2000 में शादी हुई थी।

Exit mobile version