दावा अनुभाग निर्गम विभाग, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर के प्रबंधक आईपीस गहलौत ने एसएसपी उधम सिंह नगर को तहरीर भेजकर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य बैंकों की करेन्सी चेस्ट शाखाओं से प्राप्त प्रेषण में जाली नोट अधिक संख्या में पाये जा रहे हैं। जाली नोट का मुद्रण एवं परिचालन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489ए से 489ई तक के अन्तर्गत अपराध है। अतः जिन बैंकों की शाखाओं / चेस्ट के प्रेषण में जाली नोट पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज कराना भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी बनती है।
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