सास की हत्या करने वाली बहू और उसकी प्रेमी को आजीवन कारावास

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सास की हत्या करने वाले बहू और उसकी प्रेमी को आजीवन कारावास


पिथौरागढ़: जनपद के डीडीहाट में पांच साल पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर सांस की हत्या करने वाली गर्भवती बहू व उसके प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि महिला की पांच साल की बेटी को पीड़ित मानते हुए जुर्माने की राशी उसे देने के निर्देश दिए है।
घटना पांच साल पूर्व की है। डीडीहाट के मालाझुला गांव निवासी खीमुली अपने बहू तनुजा के साथ तल्लातोक स्थित खेत मे गई थी। इस दौरान वहां पर तनुजा का प्रेमी प्रदीप सिंह भी पहुंच गया। दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पहले से जानकारी रखने वाली सास नेे प्रेमी के वहां आने पर एतराज जताया। जिस पर तैश में आए तनुजा और उसके प्रेमी ने धारदार हथियार से खीमुली पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद दोनों ने खिमुली के शव को गधेरे में ठिकाने लगा दिया । साम को घर लौटी तनुजा ने परिजनों को बताया कि उसकी सास रात्रि में तल्ला तोक गांव में किसी के घर ही रहेगी। दूसरे दिन तनुजा खेत में गुड़ाई करने के बहाने घर से निकल गई। और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।
इधर देर सांय सास बहू के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता होने लगी। जिस पर तनुजा के जेठ और जेठानी द्वारा ढूंढ खोज की गई। लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। जिसके बाद परिजनों द्वारा राजस्व पुलिस को मामले की सूचना दी गई। राजस्व पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ ढूंढ खोज की गई तो खीमुली का शव गधेरे में से बरामद कर लिया गया। लेकिन तब तक तनुजा प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी। जिसके बाद राजस्व पुलिस ने प्रेमी को माला झूला गांव के जंगल से व प्रेमिका को बरम से गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद से मामला न्यायालय में चल रहा था । अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता द्वारा 9 गवाह पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रेमी और प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रदीप पर 50 हजार तनुजा पर पांच का अर्थदंड भी लगाया है। इधर हत्याकांड के समय तनुजा गर्भवती थी। वर्तमान में उसकी 5 वर्षीय बेटी है। न्यायालय ने उसकी बेटी को वास्तविक पीड़ित मानते हुए जुर्माने की राशि उसे देने व उसके भरण-पोषण और शिक्षा के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है।