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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे।
गौर हो कि पिछले हफ्ते 10 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया था। जिसे बढ़कर 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार पूर्व में जारी की एसओपी में जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन्ही व्यवस्थाओं को यथावत रखा जाएगा। इन सबके अतिरिक्त पर्यटक स्थलों पर जाने वाले सैलानियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के साथ ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहे हैं। सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।