हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की एक अदालत ने एक 60 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 50 वर्षीय पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह जघन्य घटना फरवरी 2023 में हुई थी और इस पर फैसला सोमवार को सुनाया गया।
🔪 मामूली विवाद और जघन्य अपराध
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फैसला सुनाने वाला न्यायालय: रंगारेड्डी जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
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घटना की तारीख: 20 फरवरी 2023।
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विवाद का कारण: अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति नशे की हालत में घर पहुंचा और अपनी पत्नी से शराब खरीदने के लिए मात्र ₹80 मांगे। पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया।
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क्रूरता: पैसे न मिलने से गुस्साए आरोपी ने पहले डंडे से पत्नी की पिटाई की। इसके बाद, वह उसे घसीटकर झोपड़ी में ले गया और एक पत्थर से उसके सीने और चेहरे पर कई बार वार किए।
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परिणाम: पत्थर के वार से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी।
साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की ओर से इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई। यह फैसला दर्शाता है कि मामूली विवादों में भी आक्रोश जानलेवा साबित हो सकता है।
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