हिमालय प्रहरी

एडीएम की कोर्ट में मिलावटखोरो कि आई शामत, 22 मामलों में 3.70 लाख का जुर्माना

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कहीं बिना लाइसेंस कारोबार तो कहीं अस्वच्छ हालात में खाद्य सामग्री की बिक्री, कालातीत और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ भी कार्रवाई की जद में

राजू अनेजा,हल्द्वानी। खाद्य पदार्थों में मानकों की अनदेखी और नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी विवेक राय के न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत हुई सुनवाई के बाद 22 मामलों में कुल 3 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। कार्रवाई की जद में हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआं समेत आसपास के क्षेत्रों के खाद्य कारोबारी आए हैं।

दूध से लेकर मिठाई तक… कहीं गुणवत्ता फेल, कहीं नियमों की धज्जियां

अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में सामने आए मामलों ने खाद्य कारोबार की तस्वीर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कहीं अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण और बिक्री मिली तो कहीं बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार चलता पाया गया। एक प्रतिष्ठान पर कालातीत खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आया, जिस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

अधोमानक दूध-पनीर और खुला घी भी नहीं बचा

कार्रवाई में अधोमानक दूध बेचने के मामलों में 15 हजार और 25 हजार रुपये के जुर्माने लगाए गए। वहीं कुसुमखेड़ा क्षेत्र में अधोमानक पनीर बेचने पर 15 हजार तथा रामपुर रोड पर अधोमानक खुला घी बेचने के मामले में 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर भी चला कानून का डंडा

हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में कई कारोबारियों के खिलाफ बिना खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार करने पर अर्थदंड लगाया गया। अलग-अलग मामलों में पांच हजार, दस हजार और 20 हजार रुपये तक के जुर्माने लगाए गए।

50 हजार का सबसे बड़ा जुर्माना—लाइसेंस में भ्रामक जानकारी

हाईडिल गेट, हल्द्वानी स्थित वी मार्ट रिटेल लिमिटेड पर खाद्य अनुज्ञप्ति में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने के मामले में 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह इस कार्रवाई में दर्ज प्रमुख जुर्मानों में सबसे बड़ा है।

मिथ्याछाप गजक से Silver Leaves तक पर कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा कार्रवाई केवल दूध-मिठाई तक सीमित नहीं रही। सरस्वती विहार, लालढाट स्थित प्रतिष्ठान पर मिथ्याछाप गजक बेचने के मामले में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं कपिलाज स्ट्रीट्स एंड रेस्टोरेंट तथा खंडेलवाल रॉयल प्रोडक्ट्स, बरेली के मामले में मिथ्याछाप Silver Leaves के निर्माण एवं बिक्री पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

खोये पर 30 हजार, कार्रवाई ने कारोबारियों को दिया साफ संदेश

हल्द्वानी के कपिलाज स्ट्रीट्स एंड रेस्टोरेंट पर अधोमानक खोया (खुला) बेचने के मामले में 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कुल मिलाकर 22 मामलों में 3.70 लाख रुपये की कार्रवाई हुई है।

खाद्य कारोबारियों में संदेश साफ—मानकों से खिलवाड़ पड़ा महंगा

अपर जिलाधिकारी विवेक राय के न्यायालय से हुई इन कार्रवाइयों ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों, लाइसेंस और स्वच्छता नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है। खास तौर पर अधोमानक खाद्य सामग्री, बिना लाइसेंस कारोबार और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण-बिक्री के मामलों में अर्थदंड लगाया गया है।

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