
राजू अनेजा, नैनीताल।नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के चर्चित मामले में जेल में बंद आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बुधवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय कर दी।
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि उस्मान लंबे समय से जेल में बंद है और मामला इंटरनेट मीडिया व मीडिया में आने के कारण अत्यधिक हाईलाइट हो गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी ने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
हालांकि, अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को अगली सुनवाई तक टाल दिया।
🔥 अप्रैल में दर्ज हुआ था मामला, शहर में भड़का था आक्रोश
गौरतलब है कि नैनीताल के रुकुट कम्पाउंड निवासी उस्मान खान के खिलाफ पिछले वर्ष अप्रैल माह में कोतवाली पुलिस ने 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मामला सामने आते ही शहर में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। स्थानीय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और बाजार क्षेत्र में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई थीं।
इस सनसनीखेज प्रकरण के चलते नैनीताल कई दिनों तक आंदोलन और तनाव की चपेट में रहा। तभी से आरोपी उस्मान खान जेल में बंद है।
अब सबकी निगाहें 16 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि आरोपी को राहत मिलती है या नहीं।
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