राजू अनेजा,काशीपुर। हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में जिला उधमसिंहनगर में सिर्फ 31 प्रतिशत मुकदमों में ही सजा हो पाई है। वर्ष 2024 में जिले में 33 मुकदमों में सजा हुई जबकि 72 केसो में आरोपी हुए दोषमुक्त कर दिए गए। इस बात का खुलासा आरटीआई से हुआ है। संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय द्वारा आरटीआई के तहत काशीपुर के विधि विशेषज्ञ नदीम उद्दीन एडवोकेट को उपलब्ध सूचना में जानकारी दी गई है कि वर्ष 2024 में उधमसिंह नगर के न्यायालयों ने कुल 8217 केसों का फैसला हुआ है। सत्र न्यायालय में विचारण योग्य गंभीर मुकदमों (हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि) के 116 केस निर्णीत हुए। इनमें से 33 मुकदमों में सजा हुई है जबकि 72 मुकदमों में आरोपियों की रिहाई कर दी गई है। जबकि 11 ऐसे मुकदमें दाखिल दफ्तर कर दिए गए हैं। अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सत्र न्यायाल द्वारा विचारणीय गंभीर मुकदमों में सजा का प्रतिशत 77 है। 2024 में ऐसे 654 मुकदमें निर्णीत हुये है, जिसमें 468 मुकदमों में सजा हुई है तथा 143 मुकदमों में अपराध साथि पढ़ें नहीं हुए है। वर्ष 2024 में अधीनस्थ न्यायालयों (मजिस्ट्रेटों आदि के न्यायालयों) में 553 केसो में सजा हुई है जबकि 320 केसों में रिहाई हुई है। इस अवधि में 636 मुकदमों में राजीनामा हुआ है। अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचारणीय मुकदमों में 3337 मामलों में सजा हुई है जबकि 275 मामलों में रिहाई हुई हैं। 2024 के प्रारंभ में जिले के अधीनस्थ न्यायालयों में अपराधों के कुल 31161 मुकदमें लम्बित थे जो वर्ष के अंत में घटकर 30716 रह गये जबकि इस अवधि में 7002 नये मुकदमें दायर हुये हैं।