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दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता को पीटा, मायके जाकर पति ने दिया ‘तीन तलाक’; 8 ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज

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किच्छा/पुलभट्टा (ऊधम सिंह नगर), 20 जून 2026: ऊधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरोली कलां में दहेज की वेदी पर एक और बेटी को प्रताड़ित करने और मायके जाकर सरेआम ‘तीन तलाक’ देकर संबंध विच्छेद करने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कार व नकदी की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया था और बाद में मायके पहुंचकर मारपीट करते हुए इस गैर-कानूनी कृत्य को अंजाम दिया। पुलभट्टा थाना पुलिस ने पीड़िता की विधिक तहरीर पर पति सहित ८ ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

विधवा मां ने चंदा मांगकर किया था निकाह; शादी के बाद से ही शुरू हुआ उत्पीड़न

पुलिस को दी गई विधिक शिकायत के अनुसार, वार्ड नंबर १८ सिरोली कलां निवासी तैय्यबा (पुत्री स्वर्गीय बुंदा) का विवाह सात महीने पहले वार्ड नंबर २० इंदिरा नगर निवासी मोहम्मद कैफ (पुत्र मोहम्मद अकील) के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था।

  • आर्थिक तंगी: पीड़िता के पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी बेबस विधवा मां ने समाज और रिश्तेदारों से आर्थिक मदद (पैसा) मांगकर किसी तरह बेटी का निकाह कराया था।

  • ससुरालियों की नाराजगी: निकाह में उनकी हैसियत के अनुसार मनमुताबिक दान-दहेज न मिलने के कारण ससुराल पक्ष के लोग पहले दिन से ही असंतुष्ट और नाराज चल रहे थे।

मायके में आकर सास के कहने पर पति ने बोला ‘तीन तलाक’

तैय्यबा ने आरोप लगाया कि निकाह के कुछ समय बाद से ही उसके पति मोहम्मद कैफ, ससुर अकील अहमद, सास नजमा, जेठ जीशान, देवर मोहम्मद जैफ, और ननद सिमरन, मुस्कान व सना उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। ससुराल पक्ष द्वारा लगातार एक लग्जरी कार और भारी नकदी की विधिक मांग की जा रही थी।

  • मारपीट कर निकाला: मांग पूरी न होने पर दो महीने पहले ससुरालियों ने तैय्यबा को बुरी तरह पीटकर घर से बेदखल कर दिया, जिसके बाद वह अपने मायके में शरण लिए हुए थी।

  • २५ मई की घटना: बीते २५ मई २०२६ को पति मोहम्मद कैफ, जेठ जीशान और सास नजमा अचानक तैय्यबा के मायके धमके और गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। जब मायके वालों ने इसका विरोध किया, तो पति मोहम्मद कैफ ने अपनी मां के उकसाने पर आस-पड़ोस के लोगों के सामने तैय्यबा को ‘तीन तलाक’ बोल दिया। जाते-जाते आरोपी विधिक शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे गए।

मुस्लिम महिला अधिनियम और BNS की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी

विवाहिता के उत्पीड़न और गैर-कानूनी तरीके से तीन तलाक दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलभट्टा थाना पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने नामजद आरोपी पति मोहम्मद कैफ, अकील अहमद, नजमा, जीशान, मोहम्मद जैफ, सिमरन, मुस्कान और सना के विरुद्ध निम्नलिखित विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है:

  • दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की सुसंगत धाराएं।

  • मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम (Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act)।

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा ११५(२) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), ३५१(२) (आपराधिक धमकी), ३५२ (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और ८५ (महिला के प्रति क्रूरता)।

थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला के विधिक बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटना के समय मौजूद गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपियों को जल्द ही विधिक नोटिस तामील कराकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिए जाएंगे।

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