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पबजी खेलकर प्रेम जाल में फसी युवती से दूसरे समुदाय के युवक ने शादी के नाम पर 3 साल तक बनाये जबरन संबंध, पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच

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राजू अनेजा,काशीपुर। पबजी खेल कर प्यार में फंसी एक युवती से शादी के नाम पर 3 साल तक जबरन संबंध बनाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार काशीपुर की युवती का पबजी ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान गाजियाबाद के युवक से संपर्क हो गया। दोनों के बीच बातचीत बढी तो नजदीकियां प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। इसके बाद युवक काशीपुर उसके घर आ गया और युवती को बहला फुसलाकर साथ ले गया। इसके बाद नशीला पदार्थ खिलाकर धर्मांतरण कराकर विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया और घर में कैद कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक सहित पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रहमखानी निवासी एक व्यक्ति ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि पबजी ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उसकी पुत्री का गाजियाबाद जिले के मानसरोवर पार्क लालकुआं निवासी सौरभ सिंह पुत्र संजय कुमार सिंह से संपर्क हुआ 24 अक्टूबर 2020 को सौरभ उसके घर आ गया और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर साथ ले गया। कथित तौर पर उसकी पुत्री को रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर कार से अपने घर गाजियाबाद लेकर गया। इसके बाद उसकी पुत्री को दिल्ली ले जाकर नशे की हालत में धंर्मातरण कराकर विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया। आरोप है कि उसकी पुत्री को घर में कैद कर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा और मारपीट करने लगा। जिससे उसकी पुत्री मानसिक रूप से बीमार हो गई। मौका पाकर 8 जून 2023 को उसकी पुत्र अपने घर काशीपुर वापस आ गई और परिजनों को आपबीती सुनाई। इस मामले में पीड़िता ने कोतवाली पुलिस तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पीड़िता के पिता ने धारा 156 (३) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी सौरभ सिंह व उसके पिता संजय कुमार सिंह मां संगीता भाई शुभम सिंह कुमार पुत्र राम वीर के खिलाफ धारा 328, 342, 376, 323, 504,506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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