नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस-पीएसी-आइआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए, पूर्व में लगाई गई अंतरिम चयन प्रक्रिया पर से रोक को हटा दिया है।
इस निर्णय के बाद राज्य में करीब दो हजार पदों की पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है।
🚫 आयु सीमा में छूट की मांग खारिज
कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि:
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चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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राज्य सरकार को आयु सीमा पर छूट की मांग पर विचार करने को कहने से कोई लाभ नहीं होगा।
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आयु सीमा में छूट दी भी जाती है तो भी ऐसे अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे, क्योंकि वे विज्ञापन में बताई गई ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं।
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ऐसे में कोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं रह जाता है।
📜 याचिका का आधार
यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह ने दायर की थी।
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भर्ती का विवरण: पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी (UKSSSC) ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पद और 450 पद 2021-22 तथा 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को शामिल किया गया था।
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याचिका की मांग:
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पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उम्र अधिक हो जाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए।
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पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा (18 से 22 वर्ष) में संशोधन करके इसे कम से कम 25 साल किया जाए।
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सरकार का पक्ष: राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि चयन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, इसलिए लगी रोक को हटाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के पास पुलिस बल की कमी है।
कोर्ट के इस फैसले से जहां आयु सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को निराशा हुई है, वहीं भर्ती में चयनित हो चुके 2000 युवाओं के लिए नियुक्ति का मार्ग खुल गया है।
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