हिमालय प्रहरी

राज्य में कुछ रियायतों के साथ एक हफ्ते बढ़ा कोविड कर्फ्यू, देखे नई गाइड लाइन

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देहरादून: राज्य में कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह का कोविड कर्फ्यू और बढ़ाया है। 15 जून तक बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में जिलाधिकारी अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में शिथिलता बरतने का आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं। बाकी नियम पूर्ववत रहेंगे।
राज्य में COVID Curfew दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR Negative Teste Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

समस्त शैक्षिक , प्रशिक्षण , कोचिंग संस्थान , आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें । ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी । हालांकि , MBBS ( 4 ” & 5th year ) , BDS ( 4 ” year ) . Nursing classes ( 3rYear ) only will continue . राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी ।

समस्त सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , व्यापारिक प्रतिष्ठान , बाजार , जिम , खेल संस्थान , स्टेडियम , खेल के मैदान , स्वीमिंग पूल , मनोरंजन पार्क , थियेटर , ऑडोटोरियम , आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें ।

समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें । 9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘ http://smartcitydehradun.uk.gov.in ‘ पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्त्यिों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA . MOH & FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा ।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID – 19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें । उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID – 19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है । उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर ( पेयजल व्यवस्था , साफ सफाई , विद्युत व्यवस्था , बिस्तर आदि ) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा । तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि ( State Disaster Response Fund ) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा ।

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