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नैनीताल: प्रेम विवाह करने वाली महिला को हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा, परिजनों से जान का खतरा

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नैनीताल: प्रेम विवाह करने वाली मुस्लिम महिला को हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा, परिजनों से जान का खतरा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक 33 वर्षीय तीन बच्चों की मुस्लिम मां को मिल रही जान से मारने की धमकियों पर सुनवाई की है। महिला ने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी से प्रेम विवाह करने के बाद सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

मामले का विवरण:

महिला हल्द्वानी निवासी है और उसकी पहली शादी से तीन बच्चे हैं। वह अपने पहले पति से तलाक ले चुकी है। अब उसने एक ऐसे युवक से शादी की है जो उससे 10 साल छोटा है। इस प्रेम विवाह के बाद महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं।

हाईकोर्ट में सुनवाई:

महिला और उसके प्रेमी ने अपनी सुरक्षा को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह किया है, लेकिन अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एसएसपी नैनीताल को भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली थी।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि महिला 33 वर्षीय है और उसकी पहली शादी से तीन बच्चे हैं, जिससे उसका तलाक हो चुका है। उसका दूसरा पति, जिससे उसने अभी शादी की है, उम्र में उससे दस साल छोटा है।

दोनों प्रेमी जोड़े कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्हें किससे जानमाल का खतरा है, जिस पर उन्होंने अपने परिजनों से खतरा होने का बयान दिया और सुरक्षा की मांग की।

कोर्ट का आदेश:

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन बच्चों की मां और उसके प्रेमी को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी नैनीताल को दिए हैं। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका का निस्तारण कर दिया है।

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