लालकुंआ: कोर्ट के आदेश पर हल्दुचौड़ चौकी के पूर्व चौकी इंचार्ज व वर्तमान में हैड़ाखान चौकी इंचार्ज कृपाल सिंह के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है।
लालकुआं में तैनात एसआई कृपाल सिंह ने 2021 में अफ्रीका के आयमा आइवेरियन नागरिक करीम कोन हाल निवासी दिल्ली को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमे कोन को सजा भी हो चुकी है, करीम कोन ने न्यायालय को बताया कि उसकी गिरफ्तारी के समय सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह द्वारा उसकी घड़ी व 9300 रुपये की धनराशि अपने पास रख ली थी, नौ महीने बाद जब एस आई कृपाल सिंह भी कोर्ट में आया उस दिन उसने हाथ पर उसकी वही घड़ी पहनी थी, जब करीम कोन ने इस बात को कोर्ट में बताना चाहा उससे पहले ही एसआई न्यायालय से बाहर जाकर घड़ी उतार के आ गया। जिसके बाद करीम कोन ने न्यायालय से प्राथना पत्र देकर एसआई से उसका सामान वापस दिलाने की मांग की।
जिसपर न्यायालय के आदेश पर एसएसपी नैनीताल ने अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी से मामले की जांच करायी। लेकिन उस समय आरोपी की पुष्टि नहीं हो सकी। जिसके बाद अफ्रीकन नागरिक ने न्यायालय के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुवे मौखिक गुहार लगायी, जिसपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम नैनीताल रमेश सिंह ने कृपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डीआईजी कुमाऊँ को स्वयं या जिले के बाहर किसी सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने के आदेश जारी किये गए, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने एस आई कृपाल सिंह के खिलाफ 406 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने बताया की मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिले से बाहर की किसी सक्षम अधिकारी से मामले को जांच कराई जाएगी।