रामनगर: रामनगर क्षेत्र से शादी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर धोखाधड़ी कर करीब ₹15 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पाँच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
💰 धोखाधड़ी और आरोप
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विवाह: पीड़ित का विवाह 3 मार्च 2024 को रामनगर की युवती के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था।
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लगातार धन की मांग: पीड़ित का आरोप है कि विवाह से पहले और बाद में ससुराल पक्ष ने अलग-अलग बहानों से उससे लगातार धनराशि की मांग की।
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जमीन की धोखाधड़ी: पीड़ित ने शादी से पूर्व जमीन खरीदने के नाम पर अपनी पत्नी के खाते में करीब ₹6 लाख ट्रांसफर किए, लेकिन ससुरालियों ने धोखे से उक्त जमीन की रजिस्ट्री उसकी सास के नाम करा दी।
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अन्य खर्च: सगाई, शादी और विदाई के दौरान नकद और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लाखों रुपये दिए गए, जिसमें गहने, लैपटॉप, मोबाइल फोन और विवाह समारोह का खर्च शामिल है।
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दुकान खोलना: पीड़ित ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उससे प्राप्त धनराशि से अपनी दुकान खोली।
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वैवाहिक जीवन में बाधा: पीड़ित का आरोप है कि विवाह के बाद भी उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजा गया और जब उसने विरोध किया तो उसे घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई।
पीड़ित का कहना है कि पत्नी, सास, सौतेले ससुर और सालों ने आपसी साजिश के तहत उसे करीब ₹15 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई है।
🚓 पुलिस कार्रवाई
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आरोपी: पुलिस ने पीड़ित की पत्नी, सास, सौतेले ससुर और दो साले (आकाश आर्या और अमन आर्या), सभी निवासी रामनगर, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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धाराएं: आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 318 (मृत्यु के रहस्य को छिपाने से संबंधित, संभवतः यहाँ $420$ या अन्य धोखाधड़ी की धारा होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान पाठ के अनुसार $318$ दर्ज है) के तहत रामनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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जांच: रामनगर कोतवाली के एसएसआई यूनुस खान का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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