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रामनगर: कलयुगी पिता ने अपनी ही 13 साल की बेटी से किया दुष्कर्म; सौतेली मां ने दिखाई हिम्मत, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

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रामनगर से रिश्तों को कलंकित करने वाला एक अत्यंत हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहाँ एक पिता पर अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगा है। इस मामले में सबसे सराहनीय भूमिका पीड़िता की सौतेली मां ने निभाई, जिन्होंने सामाजिक लोक-लाज की परवाह किए बिना अपने पति के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया।

यहाँ इस जघन्य अपराध और पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का विवरण दिया गया है:

रामनगर (2 अप्रैल 2026): मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है।

1. सौतेली मां ने तोड़ी चुप्पी: नशे की आड़ में हैवानियत

पुलिस को दी गई तहरीर में महिला (सौतेली मां) ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं:

  • आरोपी की पृष्ठभूमि: आरोपी ने दो शादियां की थीं। पीड़िता उसकी पहली पत्नी की संतान है, जिसका पालन-पोषण उसकी दूसरी पत्नी (सौतेली मां) कर रही थी।

  • नशे का आदी: महिला का आरोप है कि उसका पति अत्यधिक नशे का आदी है और अक्सर नशे की हालत में घर आकर अपनी ही मासूम बेटी को हवस का शिकार बनाता था।

  • साहस का परिचय: जब सौतेली मां को इस घिनौनी करतूत का पता चला, तो उसने अपनी ममता और नैतिकता का धर्म निभाते हुए तुरंत रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

2. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

रामनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया:

  • तत्काल गिरफ्तारी: शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

  • न्यायिक हिरासत: आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

  • मेडिकल और बयान: पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

3. दर्ज की गई धाराएं (कानूनी कार्रवाई)

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की अत्यंत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है:

  • BNS धारा 64 (2) F: विश्वास के पद पर रहते हुए दुष्कर्म।

  • BNS धारा 115 (2): स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना।

  • पॉक्सो (POCSO) एक्ट धारा 5(N) एवं 6: नाबालिग के साथ बार-बार गंभीर यौन हमला।


Snapshot: रामनगर नाबालिग दुष्कर्म मामला 2026

विवरण जानकारी
पीड़िता की आयु 13 वर्ष (नाबालिग)
मुख्य आरोपी सगा पिता (दो शादियां, पहली पत्नी की बेटी)
शिकायतकर्ता सौतेली मां
पुलिस स्टेशन कोतवाली रामनगर, नैनीताल
वर्तमान स्थिति आरोपी गिरफ्तार और जेल में बंद

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