रुद्रपुर: स्मैक तस्करी के अड्डों पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले फरार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के तमाम प्रयासों के बावजूद फरार चल रहे एक ही परिवार के 9 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 82 (कुर्की पूर्व की उद्घोषणा) की कार्रवाई जारी कर दी है।
👮 घटना का संक्षिप्त विवरण: 1 फरवरी का तांडव
यह मामला 1 फरवरी का है, जब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) नशे के खिलाफ कार्रवाई करने सुभाष कॉलोनी पहुंची थी:
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तस्करी की सूचना: पुलिस को कल्लू नामक व्यक्ति के घर पर भारी मात्रा में स्मैक होने की सूचना मिली थी।
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पुलिस पर हमला: जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, घर के सदस्यों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में हेड कांस्टेबल भुवन पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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बरामदगी: हंगामे के बीच पुलिस ने 64 ग्राम स्मैक के साथ हसीना (पत्नी इलियास) को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य फरार होने में सफल रहे।
📝 इन 9 आरोपियों के विरुद्ध जारी हुई उद्घोषणा
पुलिस ने एक ही परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को नामजद किया है, जो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं:
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नाजिम उर्फ नदीम
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शाहरुख
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इरशाद उर्फ दाऊद
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सूरज
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अनमोल
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अफसाना
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फिजा
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रोशनी
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फरहाना
⚖️ कठोर कानूनी कार्रवाई: अब होगी कुर्की
आरोपियों द्वारा आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है:
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NBW और 82 की कार्रवाई: गिरफ्तारी न होने पर पहले गैर-जमानती वारंट (NBW) लिया गया और अब कोर्ट ने धारा 82 के तहत मुनादी और घर पर नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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कुर्की की तैयारी: यदि निर्धारित समय के भीतर आरोपी न्यायालय या पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं, तो धारा 83 के तहत उनके घर की संपत्ति की कुर्की (जब्त) कर ली जाएगी।
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मददगार भी जेल में: फरार आरोपियों को शरण देने वाले रामपुर निवासी फरजनद अली उर्फ नन्हे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
सीओ सिटी प्रशांत कुमार का बयान: “आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। यदि वे जल्द ही सरेंडर नहीं करते हैं, तो नियमानुसार उनके घर की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”
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