पुलिस के अनुसार कारोबारी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बरेली रोड पर उसका प्रतिष्ठान है। उनके प्रतिष्ठान में बिजली उपकरणों से जुड़े सामान की होलसेल बिक्री की जाती है। राजपुरा निवासी रोहित आर्या ने तीन साल तक उनके वहां बताैर सेल्समैन काम किया। रोहित व्यापारियों को सामान सप्लाई करने का काम करता था। सामान के साथ-साथ पेमेंट का लेनदेन भी रोहित करता था।
कारोबारी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि रोहित उनसे बिल बुक के आधार पर पैसे भी लेकर आता था। इस बीच उसकी नीयत डोल गई। पैसे हड़पने की नीयत से सेल्समैन रोहित ने फर्जी पेमेंट बुक तैयार कर ली। इससे उसने दुकानदारों से 9,21,403 लाख रुपए की उगाही कर ये रकम अपने पास रख ली। दिसंबर 2024 में फर्जीवाड़े की पोल तब खुली जब कारोबारी ने दुकानदारों से हिसाब लेना शुरू किया।
पता चला कि रोहित 9 लाख से ज्यादा की रकम बाजार से पहले ही वसूल कर हड़प चुका है। अभिषेक अग्रवाल ने जब रोहित से फर्जीवाड़े को लेकर सवाल किए तो उसने कहा कि मार्च 2025 तक वो पैसे लौटा देगा, लेकिन रकम वापस नहीं की। इस वजह से मामला पुलिस के पास पहुंच गया। पूरे मामले में कारोबारी अभिषेक अग्रवाल ने बनभूलपुरा थाने में आरोपी सेल्समैन रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी ने बताया कि कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की तहरीर के आधार पर आरोपी रोहित आर्या के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच सही पाए जाने पर आरोपी सेल्समैन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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