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तीन लड़कों ने चाकू की नोक पर दोस्त से चटवाए जूते, अप्राकृतिक संबंध बनाकर पीड़ित की मां को भेजा वीडियो, हैरान करने वाली कहानी

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दिल्ली से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां हौज खास में तीन नाबालिग दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त के साथ ऐसी हरकत की जिसपर यकीन करना मुश्किल है। तीनों लड़कों ने मिलकर अपने दोस्त से जूते चटवाए और फिर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए, उसका यौन शोषण किया।

यह घटना साउथ दिल्ली में घटी है. दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में तीन नाबालिग युवकों ने एक 14 साल के लड़के का रेप किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तीनों ने 14 साल के लड़के को ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाने के लिए मजबूर किया. साथ ही तीनों ने इस घटना को रिकॉर्ड किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. तीन किशोर हमलावरों में से एक ने रविवार रात लड़के की मां को वीडियो भेजा.

इसके बाद लड़के के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने कहा कि वीडियो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया है, जिसमें लड़के को चाकू की नोक पर मजबूर होते दिखाया गया है. आरोपी लड़के के दोस्त थे. पहले उन्होंने लड़के से जूते चटवाए और प्राइवेट पार्ट टच कराया, फिर उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

एक अधिकारी ने कहा कि रविवार रात पीसीआर कॉल का जवाब देते हुए, स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां कॉल करने वाले ने कहा कि कुछ लड़कों ने उसके 14 वर्षीय बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था और उसके मोबाइल फोन पर वीडियो क्लिप भेजा था. लड़के को मेडिकल जांच और फिर काउंसलिंग के लिए ले जाया गया.

तीनों थे दोस्त
पुलिस ने कहा कि पीड़ित हौज खास के सेंट्रल पार्क में खेलने के बाद शनिवार शाम करीब 6.30 बजे घर जा रहा था, जब उसके 12 से 14 साल की उम्र के तीन दोस्तों ने उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर चलने के लिए मजबूर किया. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ‘आरोपियों में से एक ने सब्जी काटने वाला चाकू तान दिया और अपना प्राइवेट पार्ट उसके मुंह में डाल दिया. तीनों ने उस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर भी रिकॉर्ड कर लिया.’

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने उसे इस कृत्य के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. डर के मारे लड़के ने अपनी आपबीती अपने माता-पिता से छुपाई. लड़के के बयान के आधार पर हौज खास पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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