हिमालय प्रहरी

अब राज्य के भीतर आवाजाही के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी

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देहरादून  : उत्तराखंड में अब तक अपने ही राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले या पर्वतीय से मैदानी जिले में जाने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता थी जिससे सरकार ने खत्म कर दिया है अब राज्य के भीतर आवाजाही के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी यह दी गई है कि अगर 15 दिन पूर्व दोनों वैक्सीन की डोज लगा चुके लोगों को भी उत्तराखंड प्रवेश में कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाने की छूट दी गई है।

गौरतलब है कि नई एस ओ पी जारी करते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राज्य में आने वाले लोग जिनके पास कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नहीं है उनके लिए 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है कहीं नहीं सरकार द्वारा मानक प्रचालन कार्यविधि जारी करते हुए वाटर पार्क सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स को भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है साथ ही बाजार भी शाम 9:00 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।

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