
देहरादून/सेलाकुई: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और अमानवीय मामला सामने आया है। यहां एक ससुराल पक्ष द्वारा अपनी ही बहू को पिछले करीब 10 महीनों से घर के एक कमरे और शौचालय के भीतर बंधक बनाकर रखने का सनसनीखेज आरोप लगा है। बंधक अवधि के दौरान विवाहिता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके सिर के बाल तक बेरहमी से उखाड़ दिए गए। पुलिस ने पीड़िता के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ गंभीर विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
शादी के बाद से ही किया जा रहा था प्रताड़ित, कमरे और टॉयलेट में किया बंद
थाना सेलाकुई में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता के पिता संजीव बहुगुणा (निवासी: ग्राम गणेशपुर, रघुनाथ कॉलोनी, कारवारी ग्रांट) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी साक्षी की शादी राहुल खंडूड़ी नाम के युवक के साथ संपन्न हुई थी। आरोप है कि विधिक विवाह बंधन में बंधने के बाद से ही साक्षी के पति राहुल खंडूड़ी, उसकी सास और ससुर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
पिता का आरोप है कि पिछले 10 महीनों से आरोपियों ने साक्षी को पूरी दुनिया से अलग-थलग कर घर के एक संकरे कमरे और शौचालय (टॉयलेट) के भीतर जबरन बंधक बनाकर रखा हुआ था। इस दौरान उसे न तो ठीक से खाना दिया जाता था और न ही किसी से संपर्क करने की विजाजत थी।
सिर का बड़ा हिस्सा हुआ खाली, लगातार दी जा रही थी जान से मारने की धमकी
तहरीर के मुताबिक, बंधक बनाकर रखने के दौरान साक्षी के साथ हर दिन बेरहमी से मारपीट, गाली-गलौज और अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। प्रताड़ना का खौफनाक आलम यह था कि आरोपियों ने साक्षी के सिर के बालों को खींच-खींच कर इस कदर उखाड़ दिया कि उसके सिर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बालों से विहीन (खाली) हो गया। शारीरिक यातनाएं देने के साथ-साथ आरोपी लगातार विवाहिता को विधिक रूप से डराते-धमकाते थे और किसी को भी इस बात की भनक देने पर जान से मारने की धमकी देते थे। लंबे समय तक बंधक रहने के कारण पीड़िता के मायके वालों को काफी समय तक इस खौफनाक हकीकत की भनक तक नहीं लग सकी।
सेलाकुई थाने में मुकदमा अपराध संख्या 68/26 दर्ज, BNS की गंभीर धाराओं में जांच शुरू
जैसे ही पीड़िता के मायके पक्ष को इस घिनौनी और क्रूर विधिक वारदात की जानकारी मिली, उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत सेलाकुई पुलिस थाने में न्याय की गुहार लगाई। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल एक्शन मोड में आ गया है।
सेलाकुई थाने के थानाध्यक्ष (SHO) लोकपाल परमार ने मामले की विधिक पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी पति राहुल खंडूड़ी, सास और ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदम अपराध संख्या 68/26 पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 127(4) (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 352 के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर अत्यंत गहनता से विवेचना कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें