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किच्छा व सिरौली कलां निकाय चुनाव: 22 सितंबर को मतदान, हाईकोर्ट ने मतगणना रोकने के आदेश के साथ 5 अक्टूबर तय की अगली तारीख

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नैनीताल। किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनावों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ में अहम सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को अवगत कराया कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, हालांकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। आयोग के इस कदम के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार अन्य निकायों में चुनाव करा चुकी है, लेकिन इन दोनों पालिकाओं में लंबे समय से चुनाव टालने के कारण क्षेत्र के तमाम विकास कार्य ठप पड़े हैं। किच्छा निवासी नईमुल हुसैन व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने 43 पालिकाओं के आरक्षण की अधिसूचना जारी की लेकिन किच्छा को जानबूझकर छोड़ दिया गया, जबकि सीमा विस्तार और रोस्टर प्रक्रिया को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं।
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक चुनाव: नामांकन पर आपत्तियों का 21 सितंबर को होगा निस्तारण, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। ताम्र उद्योग सहकारी समिति अल्मोड़ा की प्रतिनिधि कंचन टम्टा ने याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों पर 5 सितंबर 2026 को दर्ज कराई गई आपत्तियों पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के चलते चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई थी, जिसे 16 सितंबर को पुनः अधिसूचित किया गया है। सहकारिता निर्वाचन न्यायाधिकरण के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों पर दर्ज आपत्तियों का निस्तारण 21 सितंबर 2026 को तय हुआ है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि कानून के तहत आपत्तियों का न्यायसंगत निस्तारण करने के बाद ही आगे की चुनाव प्रक्रिया संचालित की जाए।
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