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उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, देखें नियमों में किये गए यह परिवर्तन 

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देहरादून: कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तराखंड में 1 सप्ताह का कोविड-19 और बढ़ा दिया है। सरकार ने 22 जून तक को भी कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार ने इस बार भी कुछ नियमों में ढील दी है।

देहरादून। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है।

चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ ,रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।

राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।
मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे। शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगा। विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।

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