
राजू अनेजा,हल्द्वानी। करीब 12 साल पहले हल्द्वानी के दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में ब्रांडेड बोतलबंद पानी पीने से धीरेज साहनी का गला जल गया था। उस समय महिला की जान को गंभीर खतरा था। लंबी कानूनी लड़ाई और जांच के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक अखिलेश सेमवाल को दो वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना का क्रम
लालकुआं निवासी रामप्रकाश साहनी ने 20 दिसंबर 2013 को हल्द्वानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके भतीजे नरेश साहनी, उनकी पत्नी धीरेज साहनी और परिवार के अन्य सदस्य रेस्टोरेंट में नॉनवेज का भोजन कर रहे थे। पहली बोतल का पानी पीने पर सब सामान्य था। लेकिन जब दूसरी बोतल का सील टूटकर धीरेज ने पानी का एक घूंट लिया, तो उसका मुंह जल गया और वह उल्टी करने लगी।
जांच में बड़ा खुलासा
परिवार ने पानी की बची बोतल अपने पास रखी और पुलिस को सौंपी। सेंटर फॉरेंसिक साइंस लैब, चंडीगढ़ में जांच कराई गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि जिस बोतल से धीरेज ने पानी पिया, उसमें 99.8 प्रतिशत एसिटिक एसिड था।
गंभीर स्वास्थ्य स्थिति
धीरेज को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर, बरेली रेफर किया गया। उनकी बीपी और शुगर अनियंत्रित, लीवर के एंजाइम बढ़े हुए थे। इलाज 18 दिनों तक चला और खर्च करीब चार लाख रुपये हुआ।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी ने अखिलेश सेमवाल को आईपीसी की धारा 285 के तहत छह माह और धारा 338 के तहत दो वर्ष साधारण कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।
दूसरे आरोपी कुंदन राम ने जुर्म स्वीकार कर अर्थदंड जमा कर दिया था।
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