देहरादून (25 मार्च 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें 5 नए मंत्रियों ने भी शिरकत की। बैठक में जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं दीं। साथ ही, मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर भेजे गए शुभकामना संदेश को पढ़कर सुनाया।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय: एक नजर में
1. युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी सौगात
सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है:
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आरक्षण: ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ में अब 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा।
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अतिरिक्त लाभ: इन लाभार्थियों को अन्य श्रेणियों की तुलना में 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
2. पुलिस भर्ती में संशोधन (कार्मिक विभाग)
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सिपाही और उपनिरीक्षक (SI) पदों के लिए पूर्व में जारी नियमावली में संशोधन किया गया है। अब आयु सीमा में छूट का लाभ देते हुए अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन का अवसर दिया जाएगा। यह नियम नागरिक पुलिस, PAC, अग्निशमन और प्लाटून कमांडर पदों पर लागू होगा।
3. गृह एवं न्याय विभाग: नई नियमावली और सुविधाएं
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होमगार्ड: उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
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सॉफ्ट लोन: न्याय विभाग के कर्मचारियों को अब मात्र नाममात्र ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन मिल सकेगा।
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प्रशिक्षण: ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू होने के बाद पुलिस और संबंधित विभागों के प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
4. बुनियादी ढांचा और ऊर्जा (PWD व ऊर्जा विभाग)
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PWD: लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक के कंसल्टेंसी प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
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बिजली सब्सिडी: ऊर्जा विभाग के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही प्रभावी रहेगा।
5. कृषि और अनाज खरीद नीति
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लक्ष्य: खाद्य विभाग के लिए राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीद का लक्ष्य तय किया गया है।
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मंडी शुल्क: गेहूं और धान की खरीद पर राज्य सरकार अब केंद्र द्वारा निर्धारित मंडी शुल्क के बराबर ही शुल्क देगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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वन विभाग: मुख्य प्रशासनिक पद के लिए सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया है।
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शिक्षा: एडेड (सहायता प्राप्त) स्कूलों की समस्याओं और सुधारों के अध्ययन के लिए एक विशेष उप-समिति का गठन किया गया है।
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नियोजन: सेतु आयोग के अंतर्गत “टच” (TOUCH) नामक विशेष पहल को स्वीकृति दी गई है।
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विधानसभा: कैबिनेट ने पंचम विधानसभा सत्र के आह्वान को भी औपचारिक मंजूरी दे दी है।
Snapshot: कैबिनेट बैठक (25 मार्च 2026)
| विभाग | मुख्य निर्णय |
| स्वरोजगार | पूर्व सैनिकों/अग्निवीरों को 10% कोटा + 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी |
| कार्मिक | पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट के साथ दोबारा मौका |
| न्याय | कर्मचारियों को ₹10 लाख तक का सस्ता ऋण (Soft Loan) |
| वन | पदोन्नति हेतु सेवा अवधि 25 से घटकर 22 वर्ष हुई |
| शिक्षा | एडेड स्कूलों के लिए विशेष उप-समिति का गठन |
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