उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में हुई वृद्धि को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, यह वृद्धि आगामी 21 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। परिवहन विभाग के सचिव बृजेश संत ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
📅 आदेश का विवरण
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स्थगन अवधि: तत्काल प्रभाव से अगले एक साल यानि 21 नवंबर 2026 तक।
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लागू दरें: इस अवधि के दौरान, फिटनेस फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किए गए पुनरीक्षण के पहले से चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार ही जारी रहेंगी।
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कानूनी आधार: राज्यपाल ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के तहत प्राप्त शक्तियों के अधीन यह निर्णय लिया है।
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भविष्य की दरें: यह दरें आगामी एक साल के बाद भारत सरकार द्वारा किए गए पुनरीक्षण अनुसार ही देय होंगी।
🗣️ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वक्तव्य
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की थी। जनभावनाओं और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
“हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े।”
उन्होंने कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है।
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