उत्तराखंड : थिनर डालकर बच्चे को मारने का मामला आया सामने, दर्ज हुआ मुकदमा

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हरिद्वार: हत्या जैसे मामलों में भी पुलिस कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है. सिडकुल थाना क्षेत्र में एक युवक को जला देने के मामले में जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो न्यायालय को इस गंभीर मामले का संज्ञान लेना पड़ा. कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ अब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

बता दें कि काम पर जाने से मना करने पर 15 वर्षीय किशोर को थिनर डालकर जला देने का मामला सामने आया. उपचार के दौरान किशोर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था. पुलिस के मुताबिक, नफीस निवासी मोहल्ला जहागीर पट्टी, ग्राम सूजडू मुजफ्फरनगर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि माजिद निवासी मोहल्ला जहांगीर पट्टी, ग्राम सूजडू, आरिफ निवासी मॉडल टाउन सूजडू उनके नाबालिग पुत्र अरहान (15 वर्ष) को बहला फुसलाकर 27 जनवरी को घर से ले आए थे. शाम तक घर न पहुंचने पर उसकी तलाश की गई, मगर कुछ पता नहीं चला.

बाद में पता चला माजिद व आरिफ, अरहान को घर से बुलाकर सिडकुल रोशनाबाद ले गए. जहां उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है. आरोप है कि नौ फरवरी को उसे जबरदस्ती काम कराने के लिए ले जाने की कोशिश की गई, जब उसने काम करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई. बाद में थिनर डालकर उसे जला दिया गया. इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर भाग गए. अन्य लोग उसे जिला अस्पताल लेकर गए

ऐलान

सूचना पर नफीस हरिद्वार पहुंचे. बेटे की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे एम्स बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी नई दिल्ली लेकर गए. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पीड़ित पिता के अनुसार दिल्ली से वापस लौटने के बाद उसने कई चक्कर शिवपुर थाने के लगाए. जिससे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सके, लेकिन पुलिस लगातार उसे टालती रही. जिसके बाद आखिरकार उसे हार कर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. कोर्ट में कई बार भी सुनवाई के बाद आखिरकार न्याय की आस जगी. कोर्ट ने सिडकुल पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने को कहा. प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कोर्ट के आदेश पर आरोपी अब्दुल रहमान, आरिफ और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.