शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले पॉलिटेक्निक के छात्र को सात साल की सजा
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लालकुआं: शादी करने का वादा कर युवती से दुष्कर्म करने वाले पॉलिटेक्निक के छात्र को अदालत द्वारा सात साल की सजा व 15 हजार का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार हल्द्वानी के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की वर्ष 2015 में नौकरी की तलाश में हरिद्वार गयी थी। इस दौरान हल्द्वानी निवासी एक परिचित युवक के माध्यम से उसकी मुलाकात रुड़की में पॉलिटेक्निक कर रहे पटियाला निवासी पीयूष गौड़ से हुई। नजदीक या बड़ी तो पीयूष ने युवती को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। यही नहीं पीयूष ने हल्द्वानी आकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद वर्ष 2018 में पीयूष शादी से मुकर गया। जिसपर यूपी ने हल्द्वानी कोतवाली में 17 अप्रैल 2018 को युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने आठ गवाह पेश किए। जिसपर न्यायालय ने पीयूष को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए धारा 376 में सात की सजा सुनाने के साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।


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