देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें राज्य की महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ नाइट शिफ्ट (रात्रि पाली) में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर काम करने की अनुमति देना सबसे प्रमुख है। इसके अलावा, वन्यजीव हमले में जनहानि पर सहायता राशि में बड़ी वृद्धि की गई है।
🌙 महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की सशर्त अनुमति
कैबिनेट ने ‘उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (संशोधन) अध्यादेश 2025’ को मंजूरी दी।
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समय सीमा: नाइट शिफ्ट में काम करने का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है।
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शर्तें:
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यह छूट उन्हीं प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जहाँ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं।
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महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में तभी काम पर रखा जा सकता है, जब इस बारे में उसने पहले से लिखित मंजूरी दे दी हो।
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लाभ: अधिकारियों ने बताया कि इससे महिला कर्मचारियों को काम के ज्यादा अवसर मिलेंगे, वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलेगा।
💰 वन्यजीव हमले में जनहानि पर मुआवजा बढ़ा
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राशि में वृद्धि: जंगली जानवरों के साथ संघर्ष में जनहानि होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को छह लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
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पृष्ठभूमि: मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा इस वर्ष 3 अक्टूबर को ‘वन्यजीव प्राणी सप्ताह’ की शुरुआत करते हुए की थी।
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उपचार खर्च: मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि तेंदुए और भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
📑 कैबिनेट बैठक में हुए अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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परियोजना: देहरादून मेट्रो नियो परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई।
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विभाग पुनर्गठन: अभियोजन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और 46 नए पद सृजित किए जाएंगे।
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मासिक प्रतिवेदन: UJVNL के वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन और उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
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समीक्षा: प्राधिकरण क्षेत्र की मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता का पुनः परीक्षण किया जाएगा।
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