बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम मामला: DM की अध्यक्षता में बैठक, उपखंड समिति से 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण माँगा गया

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लालकुआं: वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए किए गए सामूहिक दावों पर आज जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। समिति ने उपखंड स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा की और उसमें स्पष्टता की कमी बताते हुए तीन बिंदुओं पर तत्काल स्पष्टीकरण माँगा है।


 

🔎 जिला स्तरीय समिति की मुख्य आपत्ति

 

बैठक में यह सामने आया कि उपखंड स्तरीय समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टता का अभाव है:

  1. पात्रता और जनसंख्या: समिति ने दावे की पात्रता, प्रभावित जनसंख्या, और पारंपरिक वन निवासियों की संख्या का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
  2. दस्तावेज़ों का विवरण: संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
  3. सामूहिक दावे का हस्ताक्षर: बिंदुखत्ता क्षेत्र से प्राप्त सामूहिक दावा मात्र 15 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पाया गया, जबकि उपखंड क्षेत्र की जनसंख्या 40 हजार से अधिक और परिवारों की संख्या 11 हजार से अधिक है।
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📌 समिति का निर्णय

 

जिला स्तरीय समिति ने निर्देश दिया है कि सामूहिक दावे को अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक साक्ष्यों और प्रमाणों सहित पुनः स्पष्ट किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि उपखंड स्तरीय समिति से माँगे गए स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही जिला स्तरीय समिति आगे की कार्यवाही करेगी।

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👥 बैठक में उपस्थिति

 

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, उप जिलाधिकारी न्यायिक रेखा कोहली, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम, और जिला पंचायत सदस्य दीप चंद्र आर्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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