नैनीताल समेत अन्य झीलों में शर्तों के साथ नौकायन की अनुमति, देखे क्या है शर्त

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लालकुआं: जिलाधिकारी श्री धीराज सिह गर्व्याल ने 15 जून से 22 जून प्रातः तक जनपद में लगाये गये कोविड कफ्र्यू में नैनीताल क्षेत्रान्र्गत झीलों मे नौकायन एवं घोडा संचालन हेतु शर्ताे के साथ रियायत देते हुये एसओपी का अनुपालन करने के निर्देश संचालको को दिये।
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   श्री गर्व्याल   ने कहा कि नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, सरिता ताल में नाव संचालन एवं घुडसवारी प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक अनुमन्य होगा। नाव संचालक, नाविक, घोडा स्वामी तथा घुडसवार राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। नाव मंे चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी, पैडल वोट मे केवल दो ही व्यक्ति बैठेंगे। नाव का पूर्ण सैनिटाइजेशन के साथ ही नाव चालक व नाव मे बैठे व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सुरक्षा एवं बचाव हेतु लाईफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य होगा तथा जैकेट व नाव दोनो को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा।
श्री गर्व्याल   ने पुलिस क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी,पर्यटन अधिकारी, थानाध्यक्ष, नाव एवं घोडा संचालक समिति को निर्देश दिेये कि वे जारी निर्देशों का गम्भीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा ना होने पर आपदा प्रबन्धन एक्ट के तहत कार्यवाही भी की जायेगी।

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