देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद अब राज्य सरकार जल्द ही चुनाव का नया शेड्यूल जारी करेगी। यह निर्णय उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी राहत है।
हाईकोर्ट का अहम फैसला
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट ने यह अहम निर्णय सुनाया, जिससे राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक समाप्त हो गई है।
क्या थी याचिका?
बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा 9 जून और 11 जून को जारी नियमावली व परिपत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के विरुद्ध है, और दूसरा, पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा-126 के अनुसार, कोई भी नियम तभी प्रभावी माना जाएगा जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा।
अब हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाए जाने के बाद, उत्तराखंड में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार अब जल्द ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।
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