उत्तराखंड में शराब महंगी: एक्साइज ड्यूटी पर 12% वैट फिर लागू, कीमतें ₹100 प्रति बोतल तक बढ़ेंगी
देहरादून: उत्तराखंड में शराब उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। धामी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट (VAT) दोबारा लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के चलते शराब के खुदरा मूल्यों में ₹40 से ₹100 प्रति बोतल तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
📅 कब से लागू होंगी नई दरें?
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आदेश जारी: आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि आदेश जारी हो चुका है।
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लागू होने की तिथि: नई, संशोधित दरें पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर से लागू कर दी जाएंगी। विभाग ने तैयारियों के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था, जिसे मंजूरी मिल गई है।
💰 कीमतों पर असर
वैट फिर से शामिल होने के बाद शराब के दामों में स्पष्ट उछाल देखने को मिलेगा:
| शराब का प्रकार | मात्रा | अनुमानित बढ़ोतरी |
| कंट्री मेड अंग्रेजी शराब | पव्वा | करीब ₹10 |
| कंट्री मेड अंग्रेजी शराब | बोतल | करीब ₹40 |
| विदेशी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब | प्रति बोतल | ₹100 तक |
🛑 वैट को फिर से शामिल करने का कारण
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मूल प्रस्ताव: 2025-26 की आबकारी नीति के प्रारूप में, अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने और नीति को यूपी के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक्साइज ड्यूटी पर से वैट हटाने का प्रस्ताव था।
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वित्त विभाग की आपत्ति: राज्य के वित्त विभाग ने राजस्व हानि की आशंका के मद्देनज़र वैट हटाने की अनुमति नहीं दी।
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परिणाम: वित्त विभाग के रुख के बाद सरकार को राजस्व संग्रह मजबूत करने के तर्क के साथ वैट को फिर से नीति में शामिल करना पड़ा।
पहले से ही उत्तराखंड में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) के मुकाबले अधिक हैं, और दाम बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं को अपनी जेब कुछ और ढीली करनी पड़ेगी।
क्या आप उत्तराखंड में अवैध शराब की तस्करी पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहेंगे?
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