
राजू अनेजा,रुद्रपुर। रुद्रपुर में ईदगाह फैसले के बाद अब नगर निगम प्रशासन ने सख्ती करते हुए नवरात्रि के दौरान मीट-मांस की बिक्री पर भी पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। वही कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए।
19 मार्च से पूरी तरह बंद रहेंगे मीट शॉप और नॉनवेज होटल
नगर निगम महापौर के निर्देशों के तहत 19 मार्च 2026 से नवरात्र अवधि तक नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कच्चे या पके मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश के दायरे में मीट की दुकानें ही नहीं, बल्कि वे सभी रेस्टोरेंट और होटल भी शामिल हैं जहां नॉनवेज भोजन परोसा जाता है।
उल्लंघन किया तो सीधी कार्रवाई, भारी जुर्माना तय
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इतना ही नहीं, भारी भरकम जुर्माना भी ठोका जाएगा।
धार्मिक भावनाओं के नाम पर सख्ती
नगर निगम का कहना है कि यह फैसला चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर लिया गया है, ताकि धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान बना रहे।हालांकि, इस फैसले को लेकर शहर में बहस भी तेज हो गई है।
ईदगाह फैसले के बाद एक और बड़ा निर्णय
ईदगाह में नमाज को लेकर लिए गए फैसले के बाद अब मीट-मांस पर प्रतिबंध के इस आदेश ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है।
व्यापारियों और आम लोगों के बीच इसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।अब नजर इस बात पर है कि नगर निगम इस आदेश को कितनी सख्ती से लागू करा पाता है, या फिर यह फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा।
केएफसी और बर्गर किंग पर क्यों मेहरबान नगर निगम
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष संजय जुनेजा ने नगर निगम के इस फैसले को धार्मिक जनभावनाओं के नाम पर व्यापारियों पर उत्पीड़न बताया है उन्होने नगर निगम द्वारा लगाए गए मीट मांस के प्रतिबंध पर तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ छोटे व्यापारियों तक क्यों सीमित है केएफसी और बर्गर किंग जैसे बड़े-बड़े कंपनियों के नॉनवेज काउंटर पर प्रतिबंध क्यों नहीं?

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