नैनीताल: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मो. उस्मान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मो. उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आरोपी को कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।

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क्या है पूरा मामला?

 

दरअसल, नैनीताल के जाने-माने ठेकेदार 65 वर्षीय मो. उस्मान खान पर आरोप है कि उन्होंने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। आरोप है कि आरोपी बीते तीन महीने से नाबालिग के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। यह मामला 30 अप्रैल को सामने आया, जिसके बाद शहर में काफी हंगामा हुआ था। लोगों ने शहर में तोड़फोड़ भी की थी और इस दौरान नैनीताल बंद भी रहा था।

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आरोपी उस्मान ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें उसने कहा था कि उसे इस केस में सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है।