नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला: ‘छोटा हाथी’ टाटा मैजिक के बस परमिट निरस्त
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टाटा मैजिक (‘छोटा हाथी’) वाहनों को जारी किए गए बस परमिट को अगली सुनवाई तक निरस्त कर दिया है। यह फैसला बस मालिकों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया, जिन्होंने इन वाहनों को बस परमिट दिए जाने का विरोध किया था।
कोर्ट ने परिवहन कमिश्नर से पूछे सवाल
नैनीताल हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। बस मालिकों का कहना था कि टाटा मैजिक जैसे 7-9 सीटर वाहनों को बस का परमिट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि देहरादून में ही लगभग 5,000 टाटा मैजिक वाहनों को बस परमिट जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें सवारियां नहीं मिल पा रही हैं।
कोर्ट ने इस मामले में परिवहन कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे परमिट देने का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। अदालत ने सवाल किया कि 8-9 सीट वाले वाहन को बस का परमिट कैसे दिया जा सकता है, जबकि ऑटोमोबाइल एक्ट के तहत बस का ढाँचा और सीट क्षमता निर्धारित होती है।
अगली सुनवाई 25 सितंबर को
हाईकोर्ट ने कमिश्नर को 25 सितंबर तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बस एक निर्धारित समय और स्थान से चलती है, जबकि टाटा मैजिक जहाँ भी 7-8 सवारियां मिलती हैं, वहीं से चल देते हैं। इस फैसले से बस मालिकों ने राहत की सांस ली है।



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