
देहरादून। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम 2011 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद से आज से पूरे प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या अन्य ऐसे ही हानिकारक खाद्य पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर कानूनी रोक प्रभावी हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।