उत्तराखंड : बिजली दरों में 18.50% की भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर हंगामा, किसानों और उद्यमियों ने जताई कड़ी आपत्ति
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर): उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में प्रस्तावित 18.50 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सोमवार को रुद्रपुर विकास भवन में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित जनसुनवाई में उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगपतियों ने प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि को अनुचित बताते हुए आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।
विभाग का पक्ष: आपूर्ति और वित्तीय संतुलन की चुनौती
विद्युत नियामक आयोग के समक्ष UPCL, PTCUL, UJVNL और SLDC जैसी विद्युत कंपनियों ने अपना पक्ष रखा। आयोग के सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी ने बताया कि:
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प्रदेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है।
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आपूर्ति सीमित होने के कारण वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए दरों में संशोधन आवश्यक हो जाता है।
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हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में बिजली की दरें अब भी कम हैं।
किसानों और उद्योगों का कड़ा विरोध
जनसुनवाई में उपस्थित 17 उपभोक्ताओं ने लिखित और मौखिक आपत्तियां दर्ज कीं। किसान प्रतिनिधि ठाकुर जगदीश सिंह ने तीखे शब्दों में इस वृद्धि का विरोध किया:
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कृषि पर भार: कृषि उपभोक्ताओं पर 14 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डालने का प्रस्ताव है।
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उद्योगों पर असर: औद्योगिक इकाइयों पर 19 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
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किसानों का तर्क: आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों के लिए यह वृद्धि ‘अन्यायपूर्ण’ है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकती हैं नई दरें
नियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक प्रस्ताव है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही जनसुनवाई के बाद:
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प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा।
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जनता के हितों और बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बीच तालमेल बिठाया जाएगा।
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अंतिम टैरिफ आदेश के बाद नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।
प्रस्तावित टैरिफ एक नजर में (Quick Summary)
| विवरण | जानकारी |
| प्रस्तावित कुल वृद्धि | 18.50% |
| कृषि उपभोक्ताओं पर भार | 14 पैसे / यूनिट (प्रस्तावित) |
| औद्योगिक भार | 19 पैसे / यूनिट (प्रस्तावित) |
| लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल 2026 (निर्णय के बाद) |
| आयोजन स्थल | विकास भवन सभागार, रुद्रपुर |

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