उत्तराखंड : अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रख सकेंगे आप भी, क्या है नई आबकारी नीति में नियम

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उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है. यहां अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रख सकेंगे. राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है.

जिसके तहत एक व्यक्ति को लाइसेंस भी जारी किया गया है.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था. जिसका बुधवार (4 अक्टूबर) को लाइसेंस जारी कर दिया गया है. इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है.

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क्या है नई आबकारी नीति में नियम

उन्होंने बताया कि नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा. इसके अलावा लाइसेंस धारक बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा.

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अधिकारी ने बताया कि लोग इस तरह से अपनी पसंद की शराब ज्यादा मात्रा में घरों में रख सकेंगे, लेकिन उन्हें सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की अनुमति है. नियम के अनुसार, कैंटीन या अन्य राज्यों में बिकने वाली शराब नहीं रखनी है. साथ ही जो व्यक्ति पांच साल से आईटीआर भर रहा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जिलाधिकारी इसे स्वीकृत करेंगे.

चुकानी होगी इतनी फीस

जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि इसका शपथ पत्र भी लिया गया है. इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाती है.

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