हल्द्वानी/रामनगर: उत्तराखंड के चर्चित ब्लॉगर बिरजू मयाल को पुलिस ने छेड़छाड़, मारपीट और रंगदारी के तीन नए मुकदमों में गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से पुलिस की ‘हिट लिस्ट’ में था और उसके खिलाफ पहले से भी आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। बिरजू मयाल सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार और जान से मारने की धमकियाँ देने के लिए जाना जाता था।
तीन नए मुकदमों का विवरण
दिनांक 27 जुलाई, 2025 को थाना रामनगर में बिरजू मयाल के खिलाफ एक के बाद एक तीन अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा गंभीर आरोपों में तहरीर दी गई, जिनमें गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, पैसों की जबरन मांग और महिलाओं से अभद्रता के मामले शामिल हैं:
- राकेश नैनवाल (ग्राम ढिकुली) की तहरीर: बिरजू मयाल पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351(3)/352 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनेश मेहरा (शिवलालपुर, रामनगर) की तहरीर: बिरजू मयाल पर ₹10,000 की मांग करने और पैसे न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप। इस पर FIR संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) BNS दर्ज की गई।
- नीमा देवी (भरतपुरी, रामनगर) की शिकायत: दिनांक 13 जुलाई, 2025 को जब बिरजू मयाल और उसकी पत्नी के झगड़े में उन्होंने बीच-बचाव किया, तो बिरजू मयाल ने उन्हें गाली-गलौज की, धमकी दी और छेड़छाड़ की। इस पर FIR संख्या 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS दर्ज की गई।
पुलिस के अनुसार, बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे वसूलने, जान से मारने और डराने-धमकाने जैसी गतिविधियों में भी संलिप्त था।
गिरफ्तारी और आपराधिक इतिहास
जांच पर पुलिस टीम ने 27 जुलाई, 2025 को रामपुर रोड हाइवे, मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल (पुत्र उमेद मयाल, निवासी नाथूझाला, कोटाबाग) को गिरफ्तार कर लिया।
अभियुक्त बिरजू मयाल का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है, उसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं:
- FIR No. 135/25 – धारा 115/352/ 351(2) BNS – कोतवाली रामनगर
- FIR No. 279/25 – धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
- FIR No. 280/25 – धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर
- FIR No. 281/25 – धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
- FIR No. 64/21 – धारा 323/504/506 IPC व SC/ST Act – थाना कालाढूंगी
- FIR No. 109/22 – धारा 323/353/427/447/504/506 IPC – थाना कालाढूंगी
इस गिरफ्तारी में उ0नि0 गगन दीप, उ0नि0 तारा सिंह राणा, उ0नि0 राजकुमारी, का0 अमित राणा और का0 शेखर सहित नैनीताल पुलिस की मीडिया सैल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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