किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को सात साल की सजा

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रुद्रपुर:- नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाते हुए 46 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। 
सरकारी अधिवक्ता विकास गुप्ता के अनुसार बाजपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री 10वीं की छात्रा है। जिसके साथ ग्राम भौना, इस्लामनगर, बाजपुर निवासी अजय पुत्र बदलू अक्सर छेड़छाड़ औ करता है। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो भी बना ली। जिसके बाद आरोपी वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद 30 सितंबर 2017 किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। बमुश्किल उसकी जान बचाई गई। 
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया। सोमवार को मामले की सुनवाई जज विजयलक्ष्मी विहान की अदालत में हुई। न्यायालय ने आरोपित को धारा 376 में सात साल की सजा और ३० हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 363 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।