चार साल के मासूम से कुकर्म करने वाले रुदपुर के युवक को फांसी की सजा

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रुद्रपुर :  गत वर्ष रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में पांच साल के मासूम से कुकर्म के बाद हत्या के मामले में स्पेशल जज पाक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने आरोपी युवक को फांसी व 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि आरोपी के पिता को चार व मां को तीन साल की सजा सुनाई है।
गत वर्ष 19 फरवरी को रुदपुर के आजादनगर ट्रांजिट कैंप निवासी पांच साल का बच्चा लापता हो गया था। परिजनों द्वारा 21 फरवरी को मामले में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पड़ोसी हर्षस्वरूप पर शक जाहिर किया था। जिसपर पुलिस ने हर्षस्वरूप को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। युवक की निशानदेही पर पुलिस ने लापता मासूम बच्चे की शव बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई थी। बालक की गला दबाकर हत्या की गई थी। जिसपर पुलिस ने हर्षस्वरूप व उसके पिता पप्पू और मां रूपवती को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो विकास गुप्ता ने बताया कि मामला स्पेशल जज पॉक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत में चल रहा था। मामले में 11 गवाह पेश कर आरोपियों पर जुर्म सिद्ध कर दिया। जिस पर अदालत ने मासूम से कुकर्म कर हत्या करने के आरोपी हर्षस्वरूप को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है ।इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के जुर्म में आरोपी के पिता पप्पू को चार साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना तथा मां रूपवती को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।