उत्तराखंड : सैंकड़ों वृद्धों को दीपावली का तोहफा, 20 साल से ऊपर के पुत्र, पौत्र वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन

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शासन ने वृद्घावस्था पेंशन में संसोधन कर प्रदेश के सैंकड़ों वृद्धों को दीपावली का तोहफा दिया है। जिनके पुत्र व पौत्र की उम्र 20 साल से अधिक होगी, उन्हें भी अब वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इसके हकदार होंगे। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एल फैनई ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

अगस्त 2022 में शासन ने वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन में बढ़ोत्तरी की थी। अप्रैल से तिमाही पेंशन 1500 रुपये के हिसाब से मिलनी शुरू हो गई थी। वहीं जिन वृद्र्धों के पुत्र व पौत्र की उम्र 20 साल से अधिक थी, वह पेंशन से वंचित हो गए थे। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन में संसोधन को लेकर शासन को अवगत कराया।

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इसके दायरे में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को लाने का अनुमोदन किया था। शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एल फैनई ने आदेश जारी कर बताया है कि जिनके पुत्र व पौत्र के उम्र 20 साल से अधिक हैं और वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तथा सभी स्रोतों से मासिक आय चार हजार है। ऐसे वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

94 हजार पेंशनर बढ़े

पति-पत्नी दोनों को पेंशन मिलने के बाद प्रदेश में 94 हजार पेंशनर बढ़ गए हैं। वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या अब 5.58 लाख हो गई है। प्रदेश में तीन श्रेणी में पेंशन जारी की जाती है। जिसमें वृद्धा, दिव्यांग व विधवा पेंशन शामिल है। धामी सरकार ने सत्ता में दो तिहाई बहुमत से वापसी करते हुए बुजुर्गो को राहत दी थी। पति-पत्नी दोनों को पेंशन देने की घोषणा की।

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समाज कल्याण निदेशालय ने शासनादेश जारी होने के बाद सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर पति-पत्नी दोनों का रिकार्ड मांगा था। अधिकारियों के अनुसार अभी तक प्रदेश में 4.64 लाख पेंशनर थे। पति-पत्नी दोनों को पेंशन मिलने वालों की संख्या में 94140 लोगों की वृद्धि हो गई है।

राज्य में मिलने वाला तिमाही बजट

पेंशन योजना कुल लाभार्थी डिमांड

वृद्धावस्था 464015 164 करोड़ रुपये

विधवा 184347 72 करोड़ रुपये

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दिव्यांग पेंशन 75388 32 करोड़ रुपये

कुल 723750 269 करोड़ रुपये

(नोट-पति-पत्नी दोनों को पेंशन मिलने का आंकड़ा इसमें नहीं जुड़ा है)

समाज कल्याण निदेशक ने कही ये बात

बीएल फिरमाल, निदेशक, समाज कल्याण विभाग ने बताया कि प्रमुख सचिव का आदेश मिल गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय चार हजार से कम है, उनके पुत्र या पौत्र 20 साल से बढ़ें हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा।

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