हाईकोर्ट ने दिया अशासकीय स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को चार माह के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने के आदेश

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नैनीताल: हाई कोर्ट ने अशासकीय स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों को चार माह के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। 2013 से ग्रेड पे का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने नैनीताल के अशासकीय विद्यालय के मामले में यह आदेश जारी किया है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति  रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में खटीमा मनोरथ पांडे व नारायण दत्त पांडे ने याचिका करते हुए कहा था कि सरकारी कालेजों में तृतीय श्रेणी के कमर्चारियों को  ग्रेड पे का भुगतान 2013 से किया जा रहा है । याचिकाकर्ता का कहना था कि वह नैनीताल के मोहन लाल साह बालिका इंटर कालेज में कार्यरत है। लेकिन उनको सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे का भुगतान नही किया जा रहा है। इसलिए उनको भी 2013 से सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे का भुगतान दिया जाय। जिसपर एकलपीठ ने मामले को चार माह के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से राज्य के अन्य अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों फायदा मिलने की उम्मीद बन गई है। इस आदेश को आधार बना कर अन्य प्रबंधन वाले स्कूलों के ग्रेड पे से वंचित शिक्षक कर्मचारी कोर्ट की शरण में आ सकते हैं।

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