राजू अनेजा , हल्द्वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हल्द्वानी विशाल गोयल कोर्ट ने 2011 में मेडिकल में प्रवेश के लिए आयोजित यूपीएमटी परिक्षा में पकड़े गए 13 आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।
आपको बताते चले कि राजकीय मेडिकल कालेज हलद्वानी के तत्कालीन प्राचार्य एनएस ज्याला की ओर से धोखाधड़ी का मुकदमा दिनांक 14.09.2011 मुकदमा अन्तर्गत धारा 420,467, आई० पी० सी०, अपराध सं0- 292 /2011 दर्ज कराया गया था। परिक्षा 12 जून 2011 को हुई थी। राजकुमार सिंह निवासी हरिद्वार, हिमांशु धारीवाल निवासी रूड़की, पंकज कुमार निवासी काशीपुर, जमशेद अली निवासी लक्सर, मो. कासिम खान निवासी नैनीताल, फैजान मालिक निवासी सितारगंज, सौरभ गर्ग निवासी लक्सर, आकाश शुक्ला निवासी देहरादून, दीपक चौधरी निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश), हेम चंद्र निवासी कपकोट बागेश्वर, मनोज सिंह निवासी रीठा साहिब चंपावत, नितिन पंवार निवासी उत्तरकाशी व विकास कुमार निवासी आरोपित थे। न्यायालय में मुकदमें की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने बताया कि 2011 में मेडिकल में प्रवेश के लिए आयोजित यूपीएमटी परिक्षा में पकड़े गए 13 आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त करार दिया है।


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