तहसीलदार की पिटाई प्रकरण में अदालत ने किया शिक्षामंत्री पांडेय को दोषमुक्त

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गदरपुर: गदरपुर तहसीलदार की पिटाई प्रकरण में काबीना मंत्री अरविंद पांडेय सहित 15 लोगो के अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
बता दे कि 25 अगस्त 2015 को तत्कालीन विधायक व वर्तमान में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और उनके समर्थकों पर गदरपुर में तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने मामले में मंत्री अरविंद पांडेय समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद से मामला न्यायालय में चल रहा था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीवाकर पांडे और अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में धारा 321 सीआरपीसी में जिला न्यायालय में वाद वापसी के लिए पत्र आया था। जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत दोबारा मामले की सुनवाई हुई। मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय सहित 15 लोगों को दोषमुक्त कर दिया।
बता दे कि गदरपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। जिसमें से एक पक्ष में तत्कालीन विधायक अरविंद पांडे के थे। तहसीलदार द्वारा विधायक के पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट लगा दी थी। आरोप था कि जिससे नाराज विधायक व उनके समर्थकों ने तहसीलदार को घेर कर पीट दिया था। 25 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्कालीन विधायक अरविंद पांडे 15 दिन के लिए गायब हो गए थे। उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश भी दी थी। बाद में समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में थाने पहुंचे थे।

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